आधार को पैन कार्ड के साथ कैसे लिंक करें

 

आधार को पैन कार्ड के साथ कैसे लिंक करें

आधार को पैन से लिंक करना (Link Aadhaar with Pan Card) अनिवार्य हो गया है क्योंकि, यदि आपका आधार कार्ड पैन के साथ नहीं जुड़ा है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा। साथ ही, अगर आपको 50,000 रु. या उससे अधिक धनराशि का बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है, तो आपको अपना पैन और आधार लिंक होना चाहिए। पैन कार्ड से आधार कार्ड को जोड़ना बहुत ही सरल प्रक्रिया है ,और सरकार ने ऐसा करने के लिए विभिन्न तरीके भी प्रदान किए हैं, जिसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है।


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ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें

आप नीचे दिए गए तरीके का पालन करके अपना पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक (Online link Pan with Aadhaar Card) कर सकते हैं:

स्टेप 1: अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्सई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें
स्टेप 2: फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें
स्टेप 3: अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें
स्टेप 4: यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपके जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा
स्टेप 5: अब वेरीफाई के लिए छवि में उल्लिखित कैप्चा कोड दर्ज करें
स्टेप 6: “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें
स्टेप 7: 
आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा

नेत्रहीन उपयोगकर्ता OTP के लिए अनुरोध कर सकते हैं जो कैप्चा कोड के बजाय रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा

SMS भेजकर आधार को पैन से लिंक करें

आप अपने मोबाइल से SMS भेजकर भी  आधार को पैन से लिंक (Link Aadhar with Pan Card by SMS) कर सकते हैं। इसका तरीका निम्नलिखित है:

  • आपको एक फ़ॉरमेटमें मैसेज लिखना होगा
  • UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०>
  • अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678या 56161 पर ये SMS भेजें
  • अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस संदेश को 567678 या 56161 पर भेज दें

 

आधार को पैन से लिंक करने के लिए, सुधार करने की सुविधा

यह ध्यान रखें कि आधार और पैन तभी लिंक (link Aadhaar with Pan) हो पाएंगें जब आपके सभी दस्तावेज़ों की सभी जानकारी एक दूसरे से मेल खाती हों। यदि आपके नाम में वर्तनी की गलतियाँ हैं, तो आपका पैन आधार के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। आप UIDAI की वेबसाइट या NSDL पैन के पोर्टल के माध्यम से इसमें बदलाव कर सकते हैं। यदि गलतियाँ हैं, तो आप इस तरीका का पालन करके इसे ठीक कर सकते हैं:

  • उपयोगकर्ता NSDLवेबसाइट का उपयोग करके अपनी पैन जानकारी को सही कर सकते हैं
  • NSDLलिंक उस वेब पेज पर पहुँच जाता है जहां आप अपने नाम के सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • अपनीपैन जानकारी बदलने के लिए हस्ताक्षरित डिजिटल दस्तावेज़ जमा करें
  • एक बार जब आपके पैन में आपकीजानकारी सही हो जाता है और मेल पर NSDL द्वारा पुष्टि की जाती है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।
  • UIDAIप्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। यहाँ पर यह बताया गया है कि आप इसे UIDAI की वेबसाइट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं:
  • https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update क्लिक करके UIDAIके वेबपेज पर जाएं, और अपना आधार और सुरक्षा कोड दर्ज करें
  • आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTPभेजा जाएगा
  • यदि आपको अपने नाम की वर्तनी को बदलना है, तो केवल OTPकी आवश्यकता है
  • यदि आपको लिंग और जन्म तिथि जैसे अन्य जानकारीको भी बदलना है, तो आपको नवीनीकरण के लिए सहायक दस्तावेज भी भेजने होंगे
  • मंजूरी मिलते ही ग्राहक अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ सकता है


क्या आप पैन को आधार से जोड़ने में असमर्थ हैं ? तो क्या करें

पैन कार्ड को समय सीमा समाप्त होने के पहले आधार के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए अन्यथा वे आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। आवेदक का नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों पर समान होना चाहिए। वर्तनी बेमेल होने पर, आपका आधार पैन से जुड़ने में असमर्थ होगा । आपको अपना नाम सही करना होगा और सुधार के बाद, आप आसानी से अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं।

यदि पैन कार्ड में आपका नाम गलत लिखा गया है, तो सुधार करने के लिए इस तरीके का पालन करें: 

स्टेप 1: NSDLकी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, https://goo.gl/zvt८eV
स्टेप 2: मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार करने के लिएड्रॉप डाउन मेन्यू से “‘Changes or Correction in existing PAN data/Reprint of PAN Card” विकल्प को चुनें
स्टेप 3: पर्सनल लोन का चयन करें और अपना जानकारी दर्ज करें
स्टेप 4: आधार E-KYCके बाद भुगतान करें और अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा करें
स्टेप 5: आपका अपडेट किया हुआ पैन आपके पते पर भेज दिया जाएगा
स्टेप 6: एक बार जब आप अपना पैन कार्ड प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं

यदि पैन कार्ड में आपका नाम गलत लिखा गया है, तो सुधार करने के लिए इस तरीके का पालन करें:

स्टेप 1: आधार नामांकन केंद्र पर जाएं
स्टेप 2: पहचान के अपने प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति ले जाएं,
स्टेप 3: आधार नामांकन फॉर्म भरें
स्टेप 4: दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें
स्टेप 5: आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें अपडेट रिकवेस्ट न०दिया गया होगा
स्टेप 6: इस URNका उपयोग आपके अपडेट की स्थिति को जानने के लिए किया जा सकता है
स्टेप 7: एक बार जब आपका अपडेट हो जाता है और नाम सही हो जाता है, तो आप अपने पैन को आधार से जोड़ सकते हैं

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का महत्व

निम्नलिखित कारणों से सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक (Link Aadhaar with Pan Card) करना बहुत महत्वपूर्ण है:

  • जो पैन कार्ड जो आधार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें 31 दिसम्बर, 2019 के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है
  • पैन को आधार से जोड़ने से एक ही नाम पर जारी किए गए कई पैन कार्ड की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी
  • यदि आपका पैन आधार के साथ नहीं जुड़ा है, तो आप आयकर रिटर्न फॉर्म नहीं भर सकते हैं
  • उपयोगकर्ता को भविष्य में संदर्भ के लिए उस पर लगाए गए टैक्सका एक संक्षिप्त जानकारी मिलेगा

 संबंधित सवाल

प्रश्न. मेरे पास आधार नहीं है। क्या मैं अब भी अपना टैक्स रिटर्न ई-फाइल कर सकता हूं?
उत्तर: हां, आप टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन यह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपका आधार पैन के साथ नहीं जोड़ा जाता है।

प्रश्न. क्या NRI को ई-फाइल करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता है?
उत्तर: NRI को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आधार न० बताने की ज़रूरत नहीं है।

प्रश्न. पैन और आधार को लिंक (Link Pan with Aadhaar) किसे करना ज़रूरी है? यदि मेरी आय, टैक्स सीमा से कम है तो क्या होगा?
उत्तर: अगर किसी व्यक्ति की आय, टैक्स योग्य सीमा से कम भी है तो भी उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना ही होगा। अन्यथा, इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

प्रश्न. आधार-पैन को जोड़ना कब अनिवार्य नहीं है?
उत्तर:
 आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट है यदि:

  • आप एक NRI हैं,
  • असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के निवासी हैं
  • भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक हैं
  • वरिष्ठ नागरिक जो वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं

 

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